Tuesday, 8 June 2021

लिव- इन रिलेशनशिप में रहना ठीक है या नहीं, यह फैसला करना अदालत का काम नहींः हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 17 साल की लड़की और 20 साल के लड़के को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगर वे बिना शादी के ही साथ रहना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी।

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