दिल्ली सरकार ने सेवा का जिम्मा उन दुकानदारों को दिया है जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया एल-13 आबकारी लाइसेंस होगा। उपराज्यपाल के आदेश के बाद वित्त सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति शराब के लिए आर्डर दे सकता है।
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