पर्सनल मिनिस्ट्री के आदेश में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार के किसी स्टाफ के परिजन को कोरोना वायरस संक्रमण होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है तो 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव के बाद भी उन्हें बकाया लीव भी मिल सकती है।
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