दिशा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत में दावा करते हुए कहा, 'पुलिस के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह प्रदर्शित कर सके कि किसानों की मार्च (ट्रैक्टर परेड) के दौरान हुई हिंसा के लिए टूलकिट जिम्मेदार है।'
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