दिल्ली सरकार के आदेशों के मुताबिक, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल बिना मास्क, दो गज की दूरी के उल्लंघन या फिर थूकता पाया जाता है तो उस पर कोरोना प्रावधानों के तहत जुर्माना हो सकता है। इस प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके। इसके लिए पुलिस की मदद के लिए ये कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।
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