Tuesday, 8 December 2020
चौपाल: शिक्षा की सूरत
हम शिक्षा के अधिकार कानून की बात करें तो यह कानून 2010 में पारित हुआ था और इसकी व्यवस्था के अनुसार छह से चौदह वर्ष आयु के बीच के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है
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