Friday, 30 October 2020

सरकारी जांच से गुजरने के बाद स्टेशन से रवाना हो सकेगी प्राइवेट ट्रेन, कंपनियों से हजार करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का भी फैसला

आने वाले समय में निजी ट्रेनों की सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच का नियम इस बात पर हटाया जा सकता है कि प्राइवेट ऑपरेटर खुद ट्रेन को सुरक्षित चलने का सत्यापन करेंगी।

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