गुजरात सरकार ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कानून के तहत असामाजिक गतिविधियों या शांति भंग करने में शामिल लोगों को सात साल से दस साल तक की सजा दी जाएगी और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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