पीठ ने कहा, ‘‘अगर ट्रैवेल एजेन्ट यात्रियों के वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह ठीक सुझाव है।’’ इससे पहले, मेहता ने कहा कि कोई भी ट्रैवेल एजेन्ट हो सकता है और सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।
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