Friday, 4 September 2020

BHIM-UPI या RuPay Card से ट्रांजेक्शन पर आपके बैंक ने वसूल लिया चार्ज? मिलेगा रिफंड, ये है वजह

BHIM-UPI, RuPay Card, CBDT: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सर्कुलर में कहा है कि बैंक वसूल किए गए शुल्कों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसयू के तहत वापस करें और भविष्य में ऐसे शुल्क न लगाएं।

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