BHIM-UPI, RuPay Card, CBDT: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सर्कुलर में कहा है कि बैंक वसूल किए गए शुल्कों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसयू के तहत वापस करें और भविष्य में ऐसे शुल्क न लगाएं।
from Jansattaराष्ट्रीय – Jansatta https://ift.tt/2GuIR0p
via
No comments:
Post a Comment