भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 की लड़ाई के बाद शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाए थे। पाकिस्तान इस तरह की समूची संपत्ति को 1971 में ही बेच चुका है, लेकिन भारत इस मामले में उससे 49 साल पीछे चल रहा है।
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