बता दें कि दिल्ली में कोविड से मौत मामले में शव को दो घंटे के भीतर अस्पताल के बिस्तर से मुर्दा घर में पहुंचाने और 24 घंटे के भीतर तय मानकों के साथ गौरवपूर्ण ढंग से दफनाना या जलना सरकार के दिशा निर्देशों में शामिल है।
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