Friday, 8 May 2020

राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में देंगे दान तो मिलेगी इनकम टैक्स में छूट, CBDT ने तीन महीने में ही दी इजाजत

अभी सभी धार्मिक ट्रस्टों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80जी के तहत छूट का प्रावधान नहीं है, किसी भी ट्रस्ट को पहले आईटी के सेक्शन 11 और 12 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद उसके दानकर्ताओं को छूट मिलती है।

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