अभी सभी धार्मिक ट्रस्टों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80जी के तहत छूट का प्रावधान नहीं है, किसी भी ट्रस्ट को पहले आईटी के सेक्शन 11 और 12 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद उसके दानकर्ताओं को छूट मिलती है।
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