कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, "राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडिशा आने के लिए कतार में लगने वाले सभी प्रवासियों को ट्रेनों और बसों में चढ़ने से पहले उनका COVID-19 का नकारात्मक परीक्षण किया जाए।"
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