Wednesday, 22 April 2020

आरक्षण पर बीस साल पुराने गवर्नर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, कहा- जरूरतमंद SC/ST और OBC को नहीं मिल रहा हक

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करना ‘अनुचित’ होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे।

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