कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि वे एक कानून का विरोध करना चाहते हैं हम उन्हें देशद्रोही नहीं कह सकते। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र के बीड में विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के खिलाफ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया।
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