वेणुगोपाल ने यह बात चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और बीआर गवई की संयुक्त पीठ के सामने एक याचिक पर सुनवाई के दौरान कही। इस याचिका में उन बच्चों की सुरक्षा की मांग की गई थी जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हो सका था।
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